आर्यन खान केस – आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी NCB, यदि शनिवार तक जमानत नहीं मिली तो रहना होगा 17 नवंबर तक जेल में।

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मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका में आज हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी | बता दे की निचली अदालत में जमानत नही मिलने के कारण आज हाईकोर्ट में सुनवाई का की गयी है, आज तीसरा दिन होगा | दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी |
इस मामले में बुधवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की दलीलें पूरी हो गई हैं| अब आज इसपर एनसीबी अपना पक्ष रखेगी उसके बाद इस फेसला लिया जायेगा | कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखेंगे इसके लिए आज उन्हें एक घंटे का समय मिलेगा |

आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस
आपको बता दे की यदि शनिवार तक जमानत नहीं मिली तो, उन्हें 17 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा | अगले दिनों से कोर्ट दिवाली अवकाश पर चली जाएगी जिसके बाद ही सुनवाई हो पाएगी | आर्यन के वकील ने केस में कहा की आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों को साजिश में शामिल होने की बात की है, लेकिन आधिकारिक रूप से कभी इस आरोप पर जोर नहीं दिया है |
व्हाट्सऐप चैट के मामले में वकील ने कहा कि आर्यन और अन्य के कथित व्हाट्सऐप चैट को मीडिया को उपलब्ध कराया गया लेकिन वह अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है |

एनसीबी का पक्ष जनरल अनिल सिंह द्वारा रखा जाएगा | जिसमे दलीलें पेश करेंगे, पिछले दिन बुधवार को करीब दो घंटे हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति साम्बरे ने कहा कल हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे |
वही आर्यन के वकील ने तर्क दिया कि यह गिरफ्तारी संवैधानिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है क्योंकि गिरफ्तारी वारंट में वास्तविक और सही आधार का उल्लेख नहीं था | इसलिए उन्हें जमानत मिलना चाहिए |

जमानत के लिए उन्होंने दलील दी की, उनके पास से 2.6 ग्राम गांजा मिला था जबकि दूसरे ने उसका सेवन किया था | देसाई ने कहा कि इन लड़कों (आर्यन और मर्चेंट) को अगर समानता के आधार पर नहीं तो स्वतंत्रता के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए |
आज देखना होगा की इस मामले में आर्यन को जमानत मिलती है, या नही | आज सभी की नजर इसी पर रहेगी की आखिर इस मामले में आर्यन के साथ साथ अन्य गिरफ्तार लोगो को जमानत मिलती है, की नही |

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